छिंदवाड़ा/चौरई::- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आंशिक संशोधन के साथ जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
▪️❇️आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत आंशिक संशोधन के साथ जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
▪️❇️29 मार्च को होली "मेरी होली-मेरे घर" की थीम पर सांकेतिक रूप से मनायें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई ओमप्रकाश सनोडिया
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❇️ चौरई:::-शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी और होली, शब-ए-बारात, ईस्टर व ईद उल फितर के दृष्टिगत 22 एवं 24 मार्च को जारी नवीन दिशा* निर्देशों के तारतम्य में शान्ति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये गये हैं । यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और एक पक्षीय पारित किया गया है । प्रतिबंधित गतिविधियों के उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ओमप्रकाश सनोडिया ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले की सभी राजस्व सीमाओं में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा ।
लॉकडाउन शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिये छूट रहेगी । साथ ही 28 मार्च को कोषालय एवं रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगें और इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों व इन कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नही होंगें । रविवार के अतिरिक्त अन्य दिवस में जिले में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें । केमिस्ट और अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।
*एस डी ओ पी प्रीतम सिंह बालरे ने बताया कि होलिका दहन 28 मार्च को रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा, जिसमें अधिकतम 5 लोग ही उपस्थित रहेंगे । समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 29 मार्च को होली/धुरेंडी का पर्व “मेरी होली मेरे घर" की थीम पर आयोजित होगी एवं सांकेतिक रूप से मनाई जाये। इस अवसर पर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं होली का पर्व आमजन अपने घरों में ही मनाना सुनिश्चित करेंगें । इस अवसर पर कोई सार्वजनिक आयोजन एवं आमजन का एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा । जिले में होली के जुलूस/गैर/मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबधित रहेंगे, अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा । जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित होगा । मंदिर, मस्जिद, चर्च गुरूद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (5 की संख्या से कम) द्वारा पूजा-पाठ की जा सकेगी ।
*जारी आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रमों में वर एवं वधू पक्ष से कुल 50 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे । 50 व्यक्तियों में पंडित, नाई आदि सम्मिलित रहेंगे । वैवाहिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे और अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करेंगे । अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी । उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे । क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान, लायब्रेरी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे ।* *रेस्टॉरेंट में बैठकर खाने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा, परन्तु वह (टेक अवे) घर ले जाने के लिये भोजन प्रदाय कर सकेंगे । जिले के सभी नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगें ।
जिले के सभी स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण 31 मार्च तक बंद रहेगा । सभी प्रकार की परीक्षायें जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी । परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सावर्जनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा । मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 100 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा । महाराष्ट्र राज्य से आने वाले माहवाहक ट्रकों, निजी वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुये आवागमन सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी ।
व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रवेश की अनुमति होगी । लोक परिवहन के सभी वाहनों का आवागमन 31 मार्च तक प्रतिबंधित रहेगा । महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आये सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें 10 दिवस के लिये होम क्वारेंटाईन किया जायेगा । उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, थाना प्रभारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को इन निर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं ।
थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान, दुकान संचालक की होगी । मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों, संचालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
कोरोना के बढ़ते संकमण को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासन, पुलिस, नगर पालिकायें, नगर पंचायते और जनपद पंचायतों के अमले को निरंतर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये गये हैं। नगर पालिकाये, जनपद पंचायतों के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये जागरूक करने और कोटवारों के माध्यम से सभी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं ।
इस दौरान एस डी एम ओमप्रकाश सनोडिया, एस डी ओ पी, प्रीतम सिंह बालरे,थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा, जनपद पंचायत सी ईओ जे एस ठेपे , मुख्य नगर पालिका अधिकारी भरत गजबे,भजपा नेता सुरेश शर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित चौरसिया,सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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