छिंदवाड़ा चौरई::-- महिला से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई

 

महिला से बुरी नियत से छेड़छाड़ कर  कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने  1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई 


 आलोचना न्यूज़ चौरई: माननीय न्यायालय श्रीमती पुष्पा   तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 861/13, अपराध क्रमांक 460/13 थाना  चौरई के आरोपी  रामक्रेश उर्फ भुक्कम  वर्मा पिता  धन्ना लाल वर्मा 47 वर्ष  को धारा 354 भा द वि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास  एवं धारा 324 भादवी में छह माह का कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से  एवं  सरला बाई पति रामक्रेश उर्फ भुक्कम वर्मा 32 वर्ष   को धारा 324 भा द वि में 6 माह का कारावास एवं ₹100


0 अर्थदंड से दंडित किया|  दोनों  पति पत्नी  ग्राम धनोरा के निवासी   है|   अर्थदंड की राशि में से  प्रार्थीया को ₹1000  क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश हुए। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रवीण कुमार मर्सकोले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई।

  

घटना दिनांक 19/08/ 13 को  रात्रि में प्रार्थीया खाना खाने के बाद घर की गली में पेशाब करके वापस घर जा रही थी  तभी आरोपी रामक्रेश एकदम से प्रार्थीया  के पीछे   से आकर बुरी नियत से  प्रार्थीया का सीना दबाने लगा है जिससे प्रार्थीया चिल्लाई तो उसका पति मोहन दौड़कर आया और बीच बचाव किया तभी आरोपी की पत्नी सरला बाई कुल्हाड़ी लेकर आई और अपने पति रामक्रेश को कुल्हाड़ी दी और मोहन  के साथ मारपीट किया जिससे उसके सिर में चोट आई प्रार्थीया के साथ भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट किया था। प्रकरण पंजीबद्ध कर  अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र  माननीय न्यायालय  के समक्ष पेश किया गया था|

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