छिंदवाड़ा/चौरई:- अवैध रूप से रेत चोरी के मामले में वाहन मालिक का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त।
छिंदवाड़ा/चौरई::-- माननीय अपर सत्र न्यायधीश चौरई के द्वारा थाना चांद के अपराध क्रमांक 379/20 के आरोपी वाहन स्वामी गज मोहन रघुवंशी पिता बोधसिंह निवासी सिरसा थाना चांद के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
मामले में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध अपर लोक अभियोजक श्री अभय ठाकुर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया और उनके द्वारा मामले की अन्वेषण और आरोपी के पूर्व के अपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर जमानत निरस्त किया गया।
मामला दिनांक 18 अगस्त 2020 को थाना चांद को मुखबिर की सूचना मिलते ही ग्राम सिरसा पेज नदी तालाब के पास एक ट्रैक्टर ट्राली को कोई छोड़कर भाग गए ट्राली के बॉडी में लाल रंग से रघुवंशी कृषि फॉर्म सिरसा लिखा हुआ था उसमें रेट भरा हुआ है सूचना पर तस्कीन हेतु मौके पर पुलिस पहुंची तो बताए गए भूलिए कि एक ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी और उसके पीछे मैं सोनू पेंटर चौरई लिखा था और रेत से भरा हुआ था ट्रैक्टर मालिक के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर चोरी करना और शासकीय संपत्ति का नुकसान करने पर आरोपी के विरुद्ध मौके पर कार्रवाई कर अपराधिक मामला पंजीकृत किया था
इस दौरान उक्त ट्रैक्टर का स्वामी गज मोहन रघुवंशी निवासी सिरसा थाना चांद और आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई अपराधों में अपराध दर्ज होना पाया गया आरोपी के उक्त अपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपी की जमानत आवेदन न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया।
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