छिंदवाड़ा::--शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को दो माह की फीस वसूल न करने के निर्देश
आलोचना एक्सप्रेस समाचार
शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को दो माह की फीस वसूल न करने के निर्देश
छिन्दवाडा/ 13 अप्रैल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिये संपूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है और शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान भी बंद किए गये हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ.शर्मा द्वारा जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान जिनमें स्टेट बोर्ड एवं सी.बी.एस.ई दोनों शामिल हैं, में पढ़ने वाले बच्चों से मार्च एवं अप्रैल माह की फीस वसूल न करने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस के नाम से जो शुल्क वसूल की जाती है वह भी नहीं ली जायेगी। किसी शिक्षण संस्थान द्वारा इस अवधि की फीस वसूल किया जाना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को इन निर्देशों से जिले के प्रत्येक शिक्षण संस्थान को अवगत कराते हुए कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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