नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिये समस्त विभागों को दिये विशेष दिशा निर्देश*
आलोचना एक्सप्रेस
*🔄 नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिये समस्त विभागों को दिये विशेष दिशा निर्देश*
*🔄 कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लिये लोगों को किए अलर्ट*
(1) दूध, खाद्य पदार्थ, फल-सब्ज़ी, दवाई आदि अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष व्यवसायिक संस्थान केवल दोपहर 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खोले जायें
(2) ज़िले के समस्त साप्ताहिक हाटबाजार भी केवल दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे तक खोले जायें.
(3) अत्यावश्यक सेवाओं (विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, दूरसंचार आदि) को छोड़कर शेष विभागों में केवल 50% कर्मचारी ही कार्यालय में आयें. शेष 50% घर पर रहकर कार्य करें. इस रोस्टर का निर्धारण कार्यालय प्रमुख करें.
(4) नर्मदा एवं अन्य नदी तटों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा.
(5). सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम जिनमें 20 से अधिक व्यक्ति शामिल होने की संभावना का आयोजन वर्जित होगा.
(6) लंगर, भंडारा जैसे सामूहिक भोज के कार्यक्रम का आयोजन वर्जित होगा.
(7) जहां कहीं भी किसी कार्य के लिये लाईन में लगना ज़रूरी हो वहाँ लाईन में लगे हुये व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाये.
(8). सभी शासकीय-अशासकीय कार्यालयों, होटल आदि व्यवसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के उपरांत ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जाये.
(9). बसों में एक सीट पर केवल एक यात्री को ही बैठाया जाये.
(10). बस, आटो, मैजिक आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बार-बार नियमित अंतराल पर डिस्इनेफैक्ट किया जाये.
(11). 60 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति घर से बाहर न निकले. उक्त व्यक्तियों को केवल अत्यंत अपरिहार्य स्थिति (सामान्य रूप से स्वास्थ्यगत कारण के लिये) में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी.
(12) यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा.
*दीपक सक्सेना*
कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी
नरसिंहपुर
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