कोरोना वायरस के चलते जिले की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत जबलपुर की ओर से आने-जाने वाली सभी यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित
कोरोना अपडेट -/ आलोचना एक्सप्रेस
कोरोना वायरस के चलते जिले की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत जबलपुर की ओर से आने-जाने वाली सभी यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित
छिन्दवाडा/ 21 मार्च-/ कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने और लोक सुरक्षा की दृष्टि से म.प्र.मोटर वाहन नियम 1994 की धारा 215 के अंतर्गत 21 से 31 मार्च तक छिन्दवाड़ा जिले से जबलपुर की ओर से आने-जाने वाली यात्री बसों के संचालन को छिन्दवाड़ा जिले की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्यवाही सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा जबलपुर जिले में 4 पक्ररण कोरोना वायरस के पॉजीटीव पाये जाने और अन्य जिलों में उसके फैलने की संभावना को देखते हुये जन हित में अन्य जिलों से छिन्दवाड़ा आने वाली बसों इत्यादि का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर की गई है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। उन्होंने इस संबंध में सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिण्डोरी और कटनी के कलेक्टर एवं छिन्दवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिण्डोरी और कटनी के पुलिस अधीक्षक को भी सूचित किया है । साथ ही सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, सभी पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, उप पुलिस अधीक्षक यातायात, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिण्डोरी और कटनी के अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सभी तहसीलदारों एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है
टिप्पणियाँ